Aurangabad News: वादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम है लोक अदालत : जिला जज

Published by :SUDHIR KUMAR SINGH
Published at :08 Apr 2025 5:32 PM (IST)
विज्ञापन
Aurangabad News: वादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम है लोक अदालत : जिला जज

10 मई को औरंगाबाद व दाउदनगर न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

विज्ञापन

औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसमें अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 10 मई को इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत से जिलेवासी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. जिला जज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय वादों के पक्षकारों तक नोटिस भेजने की कार्रवाई की गयी है, जो पक्षकारों तक पहुंचने लगा है. साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सभी न्यायालय द्वारा सुलहनीय वादों में नोटिस तैयार कराया जा रहा है. इससे कि जिले के लोगों को सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित कराने में सहूलियत होगी. जिला जज ने आमलोगों से अपील की है कि अगर आपसे संबंधित कोई सुलहनीय वाद न्यायालय में लंबित है, तो किसी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क स्थापित करते हुए वादों में प्री-काउंसेलिंग की कार्रवाई करा सकते हैं. इससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों की उपस्थित होने पर तत्काल निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एक माह का समय ही शेष है. इसलिए अगर पक्षकार को किसी स्तर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और वे न्यायालय या प्राधिकार तक आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके सुलहनीय वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SUDHIR KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SUDHIR KUMAR SINGH

SUDHIR KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन