औरंगाबाद शहर.
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार आनंद भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -05/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. एपीपी सूरजमल शर्मा ने बताया कि एसटीआर -147/23, 70/24 में धर्मपुर निवासी अभियुक्त छोटू कुमार, रतवार टोले निवासी व्यास पासवान और अखिलेश पासवान को भादंवि की धारा 302/24 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 25 मार्च निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रजवार निवासी प्राथमिकी सूचक शंभू मेहता ने पांच जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्तों ने पटवन में उपजे विवाद को लेकर सोनू कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल वाराणसी में इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गयी थी. अस्पताल के डॉ ब्रजेश कुमार, आइओ पंकज कुमार सैनी सहित अभियोजन की ओर से छह गवाही हुई थी. वहीं हत्या के दूसरे मामले टाउन थाना 498/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एडीजे चार आंनद भूषण ने योद्धा नगर निवासी एक मात्र अभियुक्त रजनीश कुमार को भादंवि की धारा-302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. एपीपी सूरजमल शर्मा ने बताया कि एसटीआर -123/23,109/24 में योद्धा नगर निवासी प्राथमिकी सूचक अशोक कुमार सिंह 11 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि गैरकानूनी व असामाजिक कार्य का विरोध करने पर अभियुक्त ने घर पर आकर पत्नी पूनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. परिजनों व पड़ोसियों के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ लिया गया था. पूनम कुमारी को सदर अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया गया था. अभियोजन की ओर से आइओ विनय कुमार सिंह, डॉ नदीम अख़्तर सहित आठ गवाही हुई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 25 मार्च निर्धारित की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

