औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वाद की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा एसएफसी से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित किसी भी नीलाम पत्र वाद में वसूली (पीडीआर एक्ट) से संबंधित कार्रवाई करने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है. यदि किसी मामले में रोक है तो विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लें. यदि प्रमादी मिलर पीडीआर एक्ट 1914 के धारा-9 के तहत आपत्ति दायर करता है तो एसएफसी के जिला प्रबंधक ससमय जवाब दाखिल करेंगे. नीलाम पत्र वाद से संबंधित पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इसके लिए कटऑफ डेट एक अप्रैल 2025 निर्धारित किया गया है. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी लंबित वादों की संख्या, कुल वादों की संख्या, वसूलनीय राशि, धारा-7, धारा-53 एवं बॉडी वारंट से संबंधित सही सही आंकड़े 28 मार्च तक जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें. जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पीडीआर पोर्टल पर अपने से संबंधित वादों को अपलोड कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा धारा -53 से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि जिस नीलाम पत्र वाद में धारा-7 निर्गत हो चुका हो, उसमें धारा-53 के तहत प्री बॉडी वारंट न निर्गत करके सीधे बॉडी वारंट निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे. सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल से संबंधित 613 वादों को नवीनगर अंचलाधिकारी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया, जिसका बंटवारा अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी करेंगे. मौके पर कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

