ePaper

आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा

Updated at : 06 May 2024 10:37 PM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा

तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

विज्ञापन

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट सात ने मदनपुर थाना कांड संख्या 40/09, टीआर 701/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को सजा सुनायी है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि रोहतास के डिहरी चकिया निवासी अभियुक्त सूर्यबली सिंह यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए में दो वर्ष की सजा सुनायी गयी है. साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं, धारा 26 के तहत एक साल की सजा तथा दो हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 11 अक्टूबर 2009 को मदनपुर ब्लॉक मोड़ के समीप बारुण की ओर से तेज गति से आ रही बाइक के साथ पकड़ा गया था. अभियुक्त पुलिस देखकर भागने लगा था तो पीछा कर पकड़ लिया गया था. उसके पास से लोडेड कट्टा और दो कारतूस बरामद किया गया था. घटना के 15 साल बाद सोमवार को अभियुक्त को सजा सुनाई गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन