महिला हिंसा पर कानून की जानकारी जरूरी

Published at :22 Dec 2015 6:55 PM (IST)
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महिला हिंसा पर कानून की जानकारी जरूरी

महिला हिंसा पर कानून की जानकारी जरूरी औरंगाबाद(ग्रामीण).शहर के सकुन उत्सव हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व महिला विकास निगम के तहत पारा लीगल कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में महिला हिंसा व जेडंर विषय पर अतिथियों व संस्था से संबंधित लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. कार्यक्रम का उद्घाटन व्यवहार […]

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महिला हिंसा पर कानून की जानकारी जरूरी औरंगाबाद(ग्रामीण).शहर के सकुन उत्सव हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व महिला विकास निगम के तहत पारा लीगल कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में महिला हिंसा व जेडंर विषय पर अतिथियों व संस्था से संबंधित लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. कार्यक्रम का उद्घाटन व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोपाल जी ने किया. जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये पारा लीगल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला हिंसा के मुद्दे पर प्रकाश डाला तथा पारा लीगल कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में महिला हिंसा से संबंधित कानून के बारे में लोगों को जानकारी दें. कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में इंदु सिंह व चंचला कुमारी ने महिला हिंसा पर गंभीरता से लोगों को जानकारी दी. मौके पर महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक विनय प्रताप, महिला हेल्प लाइन की कांति कुमार, प्रशिक्षक सह पुनर्वास पदाधिकारी जया कुमारी, पूर्ण शक्ति केंद्र के जिला समन्वयक कृष्णकांत सिंह आदि उपस्थित थे.

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