गांजा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माना

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार तिवारी के अदालत में शुक्रवार को गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई करते हुए एक गांजा तस्कर राजकुमार केसरी उर्फ राजा निवासी दाउदनगर अनुमंडल रोड को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है, […]
औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार तिवारी के अदालत में शुक्रवार को गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई करते हुए एक गांजा तस्कर राजकुमार केसरी उर्फ राजा निवासी दाउदनगर अनुमंडल रोड को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है, जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है.
यह फैसला दाउदनगर थाना कांड संख्या-87/16 के धारा 20,25 एनडीपीएस प्रमादी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सुनाया है.
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