कई आपराधिक मामलों में एक साल में हुई सजा

Published at :28 Jun 2017 8:55 AM (IST)
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कई आपराधिक मामलों में एक साल में हुई सजा

एसिड अटैक मामले के मुख्य आरोपित को कल होगी सजा स्पीडी ट्रायल प्रभारी व मुफस्सिल के थानेदार होंगे पुरस्कृत औरंगाबाद नगर : औरंगाबाद जिले में इन दिनों अपराध करने वाले कई अपराधियों को पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से एक वर्ष के भीतर सजा दिलाने का काम किया है. पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्यप्रकाश ने […]

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एसिड अटैक मामले के मुख्य आरोपित को कल होगी सजा
स्पीडी ट्रायल प्रभारी व मुफस्सिल के थानेदार होंगे पुरस्कृत
औरंगाबाद नगर : औरंगाबाद जिले में इन दिनों अपराध करने वाले कई अपराधियों को पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से एक वर्ष के भीतर सजा दिलाने का काम किया है. पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्यप्रकाश ने बताया कि एक वर्ष के अंदर जो भी आपराधिक घटनाएं जिले में घटी थीं, उनमें कई मामलों में पुलिस ने समय पर न्यायालय में चार्जशीट दायर करते हुए सजा दिलाने का काम किया है.
जम्होर थाना कांड संख्या 15/16 में अपराधी चुन्नू पांडेय, वीरेंद्र पांडेय, अमित कुमार, शशिभूषण शर्मा को आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय से एक वर्ष के भीतर सजा दी गयी. इन सभी अपराधियों को धारा 467, 468, 25 वन बी, व 26 वन बी आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल की सजा व 5000 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाया गया है, जबकि धारा 471 के तहत दो वर्ष, धारा 120 बी के तहत छह माह की सजा कोर्ट से सुनायी गयी है. एक अप्रैल 2016 को इन सभी चारों लोगों को चार बंदूकों व 300 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. ये सभी फर्जी कागजात के आधार पर इन हथियारों को अपराधियों को बेचने के लिए आ रहे थे. जम्होर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चित्रगोपी मोड़ से इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दायर करते हुए समय पर सभी गवाहों की गवाही करायी गयी.
तदुपरांत न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया. यही नहीं जम्होर थाना क्षेत्र के चित्रगोपी गांव में ही एक चाचा द्वारा भतीजे के गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में भी पुलिस के प्रयास से एक वर्ष के भीतर कोर्ट ने हत्यारे चाचा राणा सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 30000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया. इसके अलावे रफीगंज में छात्रा सलमा खातून के ऊपर हुए एसिड एक्ट मामले में भी पुलिस ने एक वर्ष के भीतर आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने की तिथि 29 जून निर्धारित की है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्पीडी ट्रायल प्रभारी एके साहा व मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार को पुरस्कृत किया जायेगा.
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