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मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हुई बैठक

Updated at : 07 Oct 2016 4:24 AM (IST)
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मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हुई बैठक

फाॅर्म सात नाम हटाने के लिए एवं फाॅर्म आठ निर्वाचक सूची में संशोधन के लिए भरा जायेगा अरवल ग्रामीण : डीएम आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि प्रारूप के प्रकाशन के बाद 30 […]

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फाॅर्म सात नाम हटाने के लिए एवं फाॅर्म आठ निर्वाचक सूची में संशोधन के लिए भरा जायेगा

अरवल ग्रामीण : डीएम आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि प्रारूप के प्रकाशन के बाद 30 अक्तूबर तक दावा, आपत्ति निर्वाचकों से प्राप्त किया जायेगा. इस अवधी में नये आवेदकों का नाम भी दर्ज किया जायेगा एवं मृत व्यक्तियों के नाम हटाये जायेंगे. इसके साथ ही मतदाता सूची में अंकित नाम, जन्मतिथि, पता में शुद्धीकरण किया जायेगा. नये नाम दर्ज कराने वालों के लिए फार्म छह भर कर अपने बीएलओ के पास जमा कर पावती पत्र प्राप्त कर लें. फार्म सात नाम हटाने के लिए एवं फार्म आठ निर्वाचक सूची में संशोधन के लिए भरा जायेगा. जबकि फार्म आठ ए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर पते में परिवर्तन के लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे.
डीएम ने कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का यह सुनहरा अवसर है. एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या उसके पहले 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए 16 व 23 अक्तूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जायेगा. शिविर में सभी बीएलओ को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करें.
डीएम ने स्वीप को सक्रिय करने का निर्देश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया है. बिहार विधान परिषद निर्वाचन गया स्नातक एवं शिक्षक के लिए पांच नवंबर तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करने की व्यवस्था की गयी है. जिसमें 01 नवंबर 2013 के पूर्व स्नातक की डिग्री लेने वाले ही इनके पात्र होंगे.तथा स्वयं प्रपत्र 18 भर कर जमा करेंगे. आवेदन प्रपत्र में स्नातक उतीर्ण प्रमाणपत्र एवं अंक प्रमाणपत्र की छाया प्रति व जमा करने के साथ मूल प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है.
शिक्षक निर्वाचन के लिए छह वर्ष की कार्य अवधी में तीन वर्ष तक लगातार शिक्षण कार्य किया हो वे प्रपत्र 19 में भर कर बीडीओ के पास जमा कर पावती रसीद प्राप्त कर लें. बैठक में एसडीओ सत्येंद्र कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद के अलावा राजनीतिक दल के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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