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किसी भी बालू घाट से न हो अवैध निकासी

Updated at : 24 Feb 2018 1:34 AM (IST)
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किसी भी बालू घाट से न हो अवैध निकासी

अरवल ग्रामीण : शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले क्षेत्र के किसी भी बालू घाट से अवैध बालू की निकासी न हो, इस पर पैनी नजर संबंधित […]

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अरवल ग्रामीण : शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले क्षेत्र के किसी भी बालू घाट से अवैध बालू की निकासी न हो, इस पर पैनी नजर संबंधित पदाधिकारी व कर्मी रखें. इन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी संचालित घाटों का अक्षांश-देशांतर के साथ सीमांकन करें एवं पिलर लगाएं.

सीमांकन से अधिक बालू की निकासी किसी भी हाल में न करने दी जाये. बालू की निकासी जलीय पेड़, पानी का स्रोत, आबादी, मंदिर, श्मशान घाट से दूर होना चाहिए. बालू की ढुलाई ट्रैक्टर और ट्रक को ढक कर किया जाये. उन्होंने कहा कि 5 हेक्टेयर से अधिक का बालू घाट नहीं होना चाहिए. बालू की निकासी नदी पुल से 200 मीटर की दूरी के बाद ही हो. इसका भरपूर ख्याल रखने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया एक बालू घाट से दूसरे की दूरी 500 मीटर हो.

इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी घाटों की भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा गया. घाट पर आने जाने वाले मार्ग को ठीक-ठाक रखने का भी निर्देश दिया. बैठक में सभी ईंट भट्ठों का सीमांकन करने व खाता खेसरा के साथ प्रतिवेदन देने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खेती योग्य मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण में नहीं किया जायेगा.

उन्होंने बंजर भूमि का मिट्टी ईट निर्माण में उपयोग करने का निर्देश दिया. दो मीटर से अधिक मिट्टी की कटाई नहीं किया जाये. इसका भरपूर ख्याल रखने का निर्देश दिया. इन्होंने गांव टोला से 500 मीटर बाहर ही ईंट भट्ठा का संचालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सं सभी ईट भट्ठों का भौतिक सत्यापन करें व इसका संयुक्त रूप से प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराएं. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार, जिला खनन पदाधिकारी अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे.

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