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मतदाता सूची में योग्य व्यक्ति नहीं छूटें : डीएम

Updated at : 15 Sep 2017 3:14 AM (IST)
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मतदाता सूची में योग्य व्यक्ति नहीं छूटें : डीएम

अरवल ग्रामीण : जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजनीतिक पार्टियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी. डीएम ने बताया कि निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन चार अक्तूबर को किया जायेगा. निर्वाचक सूची में दावा व आपत्ति देने के लिए चार से […]

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अरवल ग्रामीण : जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजनीतिक पार्टियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी. डीएम ने बताया कि निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन चार अक्तूबर को किया जायेगा. निर्वाचक सूची में दावा व आपत्ति देने के लिए चार से 31 अक्तूबर का समय निर्धारित किया गया है.

11 से 18 अक्तूबर तक ग्रामसभा, स्थानीय निकाय में फोटो, मतदाता सूची में संबंधित भाग पढ़ा जायेगा तथा नाम का सत्यापन भी किया जायेगा. राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए 14 से 21 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिसका आपत्ति का निष्पादन 30 नवंबर को किया जायेगा. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को होगा. डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि महादलित टोले के नागरिक, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है,

उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए सहयोग करें. योग्य व्यक्तियों का नाम छूटे नहीं व अयोग्य व्यक्तियों का नाम जुटे नहीं, इसी फॉर्मूले पर कार्य करने का आह्वान किया.

जिन बूथों पर मतदान के समय व्यवधान पैदा किया गया है, उसकी सूची अविलंब देने को कहा गया है. वैसे निर्वाचक जो सामान्यत: अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत स्थायी निवास नहीं करते हैं,
उन्हें चिह्नित करते हुए निर्वाचक सूची से नाम विलोपित करने को कहा गया है. इन्होंने बताया प्रपत्र 6 में 6936 आवेदन तथा प्रपत्र 7 में 4175 आवेदन प्राप्त हुए. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी यशपाल मीणा, उप निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, लोजपा के शिवलाल पासवान, भाजपा के ज्योतिरंजन के अलावा अन्य दल के लोग मौजूद थे.
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