आरा : व्यवहार न्यायालय में चेक बाउंस मामलों के निपटारे को विशेष लोक अदालत, आपसी सुलह से हुआ समाधान

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चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे को विशेष लोक अदालत आयोजित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर भोजपुर जिले में चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस पहल का उद्देश्य त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है.

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Arrah News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोजपुर के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर, आरा में एनआई (परक्राम्य लिखत) अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष अदालत के सफल संचालन के लिए कुल दो अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया था. कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ.

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-8, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-1 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

त्वरित व सुलभ न्याय पर जोर

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े विभिन्न मामलों का त्वरित, सरल एवं पूरी तरह सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था, जिसमें बड़ी संख्या में वादकारी एवं अधिवक्ता शामिल हुए. दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कई जटिल मामलों के समाधान की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण का मार्ग प्रशस्त हुआ.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को पूरी तरह त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है. आपसी समझौते से मामलों का स्थाई समाधान होने पर जहां एक ओर न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ काफी कम होता है, वहीं दूसरी ओर वादकारियों के समय और धन की भी बड़ी बचत होती है.

जागरूकता व आगामी कार्यक्रम

इस आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों को वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली के प्रति विशेष रूप से जागरूक करते हुए लोक अदालत के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक लोगों से इस कल्याणकारी कानूनी व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की गई.

प्राधिकरण ने आगे बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार एनआई अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए इस प्रकार की विशेष लोक अदालत का आयोजन अब प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं नवंबर माह के तीसरे शनिवार को नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि आम लोगों को त्वरित, सुलभ एवं प्रभावी न्याय आसानी से उपलब्ध कराया जा सके.

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