हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Author Devendra dubey
Updated:
विज्ञापन

5 नवंबर, 1997 को चरपोखरी थाना अंतर्गत कनई गांव में हुई थी घटना
विज्ञापन
आरा.
मारपीट कर हत्या करने के एक मामले में सप्तम एडीजे कवींद्र कुमार ने बुधवार को दोषी जवाहर राम को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विद्यावती कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर, 1997 को चरपोखरी थाना अंतर्गत कनई गांव निवासी दुखिया कुंवर को लाठी-डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. घटना को लेकर सूचक लछन राम ने उसी गांव के जवाहर राम समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करायी थी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्या के प्रयास तथा हत्या करने का दोषी पाते हुए जवाहर राम को उक्त सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










