कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर बढ़ा टोल टैक्स, एनएच-922 से गुजरने वाले वाहनों को अब देना होगा ज्यादा शुल्क, नई दरें लागू

सांकेतिक तस्वीर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 अगस्त 2026 से देशभर के टोल प्लाजा पर वाहन शुल्क बढ़ाने का आदेश दिया है. पटना-बक्सर फोरलेन पर कुलहिया टोल प्लाजा पर भी दरें बढ़ाई गई हैं, जो थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर लागू की गई हैं. नई दरों में कार, जीप, वैन, एलसीवी, बस, ट्रक और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं.
New Toll Rates 2026 : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर के कई टोल प्लाजा पर वाहन उपयोग शुल्क (टोल टैक्स) में वृद्धि का आदेश जारी किया है. नई दरें 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई हैं. यह संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू की गई हैं.
इसी क्रम में पटना-बक्सर फोरलेन एनएच के कुलहिया टोल प्लाजा पर लगने वाले टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है. एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-922 के कोईलवर-भोजपुर खंड स्थित कुलहिया टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क में संशोधन किया गया है.
यह संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर एनएचएआई की नीति के अनुरूप किया गया है.
कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों की नई दरें
नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन एवं एलएमवी के लिए एकल यात्रा 110 रुपये, एक दिन के भीतर वापसी यात्रा 165 रुपये तथा 50 यात्राओं का मासिक पास 3625 रुपये निर्धारित किया गया है. एलसीवी, एलजीवी एवं मिनी बस के लिए एकल यात्रा 175 रुपये, वापसी यात्रा 265 रुपये तथा मासिक पास 5860 रुपये होगा.
बस, ट्रक और भारी वाहनों के लिए शुल्क
बस एवं दो एक्सल ट्रक के लिए एकल यात्रा 370 रुपये, वापसी यात्रा 550 रुपये तथा मासिक पास 12275 रुपये तय किया गया है. इसी प्रकार तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन के लिए एकल यात्रा 400 रुपये, वापसी यात्रा 605 रुपये एवं मासिक पास 13390 रुपये निर्धारित किया गया है.
चार से छह एक्सल वाले भारी वाहनों के लिए एकल यात्रा 580 रुपये, वापसी यात्रा 865 रुपये तथा मासिक पास 19250 रुपये देना होगा. वहीं सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए एकल यात्रा 705 रुपये, वापसी यात्रा 1055 रुपये तथा मासिक पास 23435 रुपये तय किया गया है.
स्थानीय वाहनों के लिए मासिक पास और निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए मासिक स्थानीय पास 360 रुपये निर्धारित किया गया है. एनएचएआई ने संबंधित एजेंसी को 1 अगस्त 2026 से संशोधित दरों के अनुसार टोल वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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