आरा.
शहर के बाबू बाजार स्थित होटल में दो पक्षों के विवाद में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गयी है. फायरिंग में इस्तेमाल होटल मालिक के पिस्टल का लाइसेंस लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. एसपी राज की अनुशंसा पर डीएम तनय सुल्तानिया द्वारा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गयी है. वहीं, शस्त्र धारक को पिस्टल थाना में जमा करने का आदेश भी दिया गया है. आदेश जारी होने के तुरंत बाद होटल मालिक की ओर पिस्टल थाने में जमा करा दिया गया. एसपी राज की ओर से शुक्रवार की शाम यह जानकारी जानकारी दी गयी. एसपी ने बताया कि एक जनवरी की शाम टाउन थाना क्षेत्र के बाबू बाजार रोड स्थित होटल के पास बर्थडे पार्टी में खाना ऑर्डर करने में विलंब को लेकर उपजे विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई थी. उसमें टाउन थाना क्षेत्र के महादेव रोड निवासी 18 वर्षीय आशीष कुमार को गोली मार दी गयी थी. उस मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी. जांच व वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस को पता चला था कि लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गयी थी. जांच में पुलिस यह भी पता चला था कि पिस्टल होटल मालिक राजू कुमार का था. उसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस की ओर से हथियार का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव डीएम को भेजा गया था. उस आधार पर पर जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया द्वारा संबंधित व्यक्ति के हथियार लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी को अपना हथियार संबंधित थाना में जमा करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इस घटना के बाद काफी तनाव बढ़ गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है