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बैंक डकैती के मामले में पांच दोषियों को 10 वर्षों की सजा

Updated at : 17 Apr 2025 5:35 PM (IST)
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बैंक डकैती के मामले में पांच दोषियों को 10 वर्षों की सजा

अनाइठ स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में 18 नवंबर, 2019 को हुई थी घटना

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आरा

. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा अनाइठ में हुए बैंक डकैती के मामले में अष्टम अपर जिला में सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने गुरुवार को पांच दोषियों को 10 वर्षों का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि नवादा थाना अंतर्गत अनाइठ स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में 18 नवंबर, 2019 को करीब 1:45 दोपहर को अपराधियों ने बैंक में घुसकर बैंक के सेफ एवं कैश काउंटर से कुल 30 लाख 27 हजार 244 रुपये लूटने के बाद फायरिंग करते हुए भाग गये थे. घटना को लेकर तत्कालीन शाखा प्रबंधक दिनेश प्रसाद ने अज्ञात बैंक डकैतों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बोतल महतो उर्फ शशि कपूर कुशवाहा सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. अभियोजन की ओर से 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही हुई थी. कोर्ट द्वारा 28 मार्च, 2025 को आरोपित प्रकाश माली उर्फ ओम प्रकाश कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. आरोप का गठन 22 मार्च, 2022 को हुआ था. भागलपुर जेल से आरोपित बोतल महतो व श्वेताभ उर्फ पोलटी को वीसी के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बैंक डकैती करने का दोषी पाते हुए अगिआंव (गड़हनी) थानान्तर्गत रतनाढ़ गांव निवासी दोषी बोतल महतो उर्फ शिकु उर्फ शशिकपूर कुशवाहा, नवादा थानान्तर्गत गोढ़ना निवासी श्वेताभ सिंह उर्फ पोलटी व सुधीर राज, अनाइठ गांव निवासी विजय चौधरी एवं बड़हरा थानान्तर्गत पैगा गांव निवासी गौरव सिंह को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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