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654 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो तस्करों को 10 साल की सजा

Updated at : 26 Apr 2025 8:44 PM (IST)
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654 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो तस्करों को 10 साल की सजा

आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 653.950 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला मिलन चौक वार्ड संख्या 04 निवासी 44 वर्षीय फूलचंद पासवान पिता स्व महेश पासवान व 23 वर्षीय दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को जुर्माना के रूप में 01-01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 03-03 माह कारावास की सजा सुनाई है. एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि यह सजा स्पेशल एनडीपीएस 13/2023 में सुनाया गया है. सजा पाने वाले दोनों आरोपी आपस में चाचा-भतीजा है. एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को बीरपुर एसएसबी 45 वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह सदल बल विशिष्ट नाका दल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर दिनेश पासवान के घर पर छापामारी के क्रम में दिनेश पासवान के घर से गांजा बरामद हुआ. दिनेश पासवान का भाई फूलचंद पासवान व बेटा दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान के निशानदेही पर सुनील पासवान के घर से भी गांजा बरामद हुआ. कुल 653.950 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में फूलचंद ने बताया कि गांजा नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके लाया गया था. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन व द्विजेंद्र कुमार गुप्ता ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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