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शराब तस्कर को पांच साल की मिली सजा

Updated at : 16 Dec 2025 9:41 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच साल की मिली सजा

न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 117 लीटर नेपाली विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के धमधा वार्ड 12 निवासी 35 वर्षीय शिव लाल राय पिता जानू राय को 05 साल की सज़ा सुनायी है

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– आरोपित को 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है – जुर्माना नही देने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का हुआ आदेश अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 117 लीटर नेपाली विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के धमधा वार्ड 12 निवासी 35 वर्षीय शिव लाल राय पिता जानू राय को 05 साल की सज़ा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश दिया गया है. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 1434/2024 अररिया मद्य निषेध थाना कांड 137/2024 में दी गयी है. आगे बताया गया कि घटना 30 मार्च 2024 को रात 02 बजकर 40 मिनट की है. गुप्त सूचना पर 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा के एच समवाय जगराम भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 176/01(64) ग्राम विशनपुर थाना जोगबनी के पास खड़े थे. देखा कि कुछ लोग सिर पर बोरी लेकर आ रहे हैं. रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपित लोग बोरियों को मक्का के खेत में फेक कर भागने लगे, जिससे गिरफ्तार एक व्यक्ति शिवलाल राय ने पूछताछ में बताया कि वह नेपाल से शराब खरीदकर भारत ला रहा था, इसी क्रम में पकड़ा गया. तलाशी के क्रम में करीब 390 बोतल में कुल 117 लीटर उमंगा नेपाली शराब बरामद हुआ. बचाव पक्ष से अधिवक्ता रतन कुमार दास ने अपना पक्ष रखा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपित की सजा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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