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खेतों में फसल अवशेष जलाया, तो योजनाओं से होंगे वंचित

डीएम ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

प्रतिनिधि, अररियाखेतों में फसलों के अवशेष जलाने के मामले पर जिला प्रशासन का सख्त रवैया सामने आया है. जिलाधिकारी अनिल कुमार ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ऐसे किसानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. डीएम ने ऐसे किसी भी मामले में सलंग्न पाये जाने पर संबंधित किसानों का कृषि विभाग से निबंधन को रद्द करते हुए उन्हें सभी तरह के विभागीय योजना लाभ से वंचित करने के लिए निर्देशित किया है.

अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को करें जागरूक

फसल अवशेष को खेतों में जलाने के मामले पर प्रभावी रोक को लेकर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने अंतर्विभागीय कार्य समूह के सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है. कृषि सलाहकार व कृषि समन्वयक को अपने – अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए इस पर अपनी निगरानी रखने व किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करने का निर्देश विभागीय कर्मियों को दिया गया है. जिलाधिकारी ने किसानों को फसल अवशेष से वर्मी कंपोस्ट बनाने, मल्चिंग विधि से खेती करने की विधि के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है. किसानों को जागरूक करने के लिए किसान चौपाल आयोजित करने व विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कहा है. इसी तरह सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग व शिक्षा विभाग को भी इसे लेकर अपने अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है.

कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी

जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाने से आगलगी, छोटे बच्चों में श्वसन संबंधी तकलीफ, आंख, नाक जान गले में जलन जैसी शिकायतों में इजाफा होता है। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है. इससे मिट्टी की सेहत प्रभावित होती है. फसल उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पर्यावरण को भी इससे गंभीर नुकसान पहुंचता है. इसलिए खेतों में फसलों का अवशेष पुआल, भूषा आदि को जलाने की जगह खेतों की सफाई के लिए बेलर मशीन को उपयोग, अवशेष को वर्मी कंपोस्ट बनाने की सलाह उन्होंने किसानों को दी.

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