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गांजा तस्कर पिता-पुत्र को हुई 14 वर्ष सजा

Updated at : 19 Sep 2025 8:20 PM (IST)
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गांजा तस्कर पिता-पुत्र को हुई 14 वर्ष सजा

पुलिस ने गांजा तस्करों से 1589 किलोग्राम गांजा किया था बरामद

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अररिया. स्पीडी ट्रायल के तहत न्याय मंडल अररिया के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 1589 किलोग्राम गांजा तस्करी का मामला प्रमाणित होने पर गांजा तस्कर पिता पुत्र 59 वर्षीय पिता मो अब्बास उर्फ मो अब्दुल उर्फ अब्दुल अब्बास मो मुख़्तार व 24 वर्षीय मो तौहिद उर्फ तनवीर अंसारी को 14 वर्ष की सजा सुनायी है. दोनों आरोपियों को आर्थिक दंड के रूप में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सजा स्पेशल (एनडीपीएस) मुकदमा संख्या 06/2023 में सुनाया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालीन पुनि सह थानाध्यक्ष शिव शरण साह सदल बल के साथ इंडिया फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर वाहनों की जांच करने लगे. वहां पहले से एक टाटा टैंकलौरी संख्या एनएल 02 क्यू 9358 के पास से दो अपराधियों को गिरफ्तार करते हुये टेंकलॉरीसे 1589 किलोग्राम गांजा बरामद किया. पुलिस को आरोपी मो अब्बास ने बताया कि वे दोनों आपस में पिता पुत्र है. अब्बास से पूछे जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह 1589 किलोग्राम गांजा कोलकत्ता के बारीकपुर के रहने वाले रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम का हैं. आरोपी मो अब्बास के अनुसार इस गांजा को रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम ने गोहाटी में लाकर दिये थे व उन्होंने यह भी बताया कि टेंकलॉरी में गांजा लोड है, जिसे तुम्हें अररिया के आगे तक पहुंचाना है. इसके लिये आरोपी मो अब्बास को 30 हजार रुपये रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम ने देने का वायदा किया था. सौदा पक्का होने पर अब्बास टेंकलॉरी लेकर अपने बेटे तौहीद के साथ अररिया पहुंचा. इधर एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी मो अब्बास अपना लड़का आरोपी मो तौहीद के साथ टेंकलॉरी लेकर जा रहे थे तभी बीच में गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम से मोबाइल द्वारा लगातार संपर्क में था. अररिया स्थित फ्यूल पेट्रोल पंप के पास पहुंच कर आरोपी मो अब्बास गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम के कहने पर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, जो इस टेंकलॉरी को अररिया से आगे ले जाने वाला था. इस मामले में नगर थाना अररिया कांड संख्या 73/2023 दिनांक 28 जनवरी 2023 दर्ज किया गया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित पिता पुत्र की सजा मुकर्रर की. बचाव पक्ष से एलएडीसी के डिप्टी चीफ (अधिवक्ता) सोहन लाल ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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