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पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के आरोप में बीएलओ निलंबित

Updated at : 06 Jul 2025 8:48 PM (IST)
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पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के आरोप में बीएलओ निलंबित

बीएलओ आशिफ रेजा के खिलाफ दिया कार्रवाई का आदेश

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जोकीहाट/ अररिया. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही व अनियमितता के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अररिया अनिल कुमार ने एक बीएलओ के निलंबन का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी ने जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत बूथ संख्या 292 के बीएलओ आशिफ रेजा के निलंबन का आदेश जारी किया है. शिक्षक आशिफ रेजा उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर में कार्यरत हैं. मतदाताओं के बीच वितरित गणना प्रपत्र के वितरण व इसके वितरित प्रपत्र के संग्रह में आनाकानी करने बीएलओ सुपरवाइजर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने उन्हें जान से मारने की धमकी देने व विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संबंधी कार्य को बाधित करने के आरोप में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है. शिक्षक आशिफ रेजा को आचरण के प्रतिकूल स्वेच्छाचारिता, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व व उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप को लेकर बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है. जिलाधिकारी ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही बरतने के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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