आवास प्लस सर्वे सूची की हो रही गहन जांच, सूची से हटेंगे अपात्र लाभुकों के नाम

Updated at : 06 Jan 2026 7:06 PM (IST)
विज्ञापन
आवास प्लस सर्वे सूची की हो रही गहन जांच, सूची से हटेंगे अपात्र लाभुकों के नाम

जिले में आवास प्लस सर्वे सूची में कुल 3,88,131 परिवारों के नाम हैं दर्ज

विज्ञापन

पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराना सत्यापन का एक मात्र उद्देश्य

अररिया. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभुकों को आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वेक्षित सूची में दर्ज परिवारों के पात्रता की जांच की जा रही है. सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवास लाभ के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले परिवारों के नाम सूची से हटाये जायेंगे, ताकि पात्र परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उपलब्ध कराया जा सके. जिले में सर्वेक्षण व सत्यापन का कार्य शुरू किया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक जिले में आवास प्लस सर्वे सूची में कुल 3,88,131 परिवारों के नाम दर्ज हैं. सूची में बड़ी संख्या में अपात्र लाभुक परिवार के नाम भी शामिल होने की शिकायतें हैं. लिहाजा विभाग ने सूची के गहन सत्यापन का निर्णय लिया है. जिला प्रशासन को चेकर माड्यूल के माध्यम से सूची का सत्यापन सुनिश्चित कराने का विभागीय निर्देश प्राप्त है. सर्वेक्षित सूची में पुरुष लाभुकों की संख्या 28,431, महिला लाभुकों की संख्या 3,59,697 है. इसमें एससी श्रेणी के 7,655, एसटी श्रेणी के 66,571 व अन्य श्रेणी के 3,13,905 लाभुक परिवार के नाम शामिल हैं. इसकी जांच पंचायत, प्रखंड व जिलास्तर पर गठित समितियों के माध्यम से की जानी है. पंचायत स्तरीय जांच समिति में ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक व पंचायत सचिव को शामिल किया गया है. वहीं प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ व अन्य प्रखंडस्तरीय अधिकारी व जिला स्तर पर जिलास्तरीय अधिकारियों को सूची के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. सर्वेक्षित डाटा के सत्यापन के पश्चात प्रखंड कार्यालय से चेकर मॉड्यूल के तहत आवास सॉफ्ट में इसकी प्रविष्टि की जायेगी. प्रखंड़ों की ओर से सत्यापित दो प्रतिशत डाटा का सत्यापन जिलास्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा.

सूची से विलोपित किये जायेंगे इन परिवारों के नाम

पहले से पक्का मकान वाले परिवार, मोटरयुक्त तिपहिया व चौपहिया वाहन व मशीन वाले कृषि यंत्र धारक परिवार, 50 हजार या इससे अधिक कृषि ऋण धारक परिवार, परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, परिवार के किसी एक सदस्य की मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक होने, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित व 05 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवारों के नाम सूची से विलोपित किये जाएंगे.

पात्र परिवारों को लाभ उपलब्ध कराना सत्यापन का उद्देश्य

निर्धारित पात्रता रखने वाले परिवारों को ही योजना का लाभ उपलब्ध कराना आवास प्लस के सर्वेक्षित सूची के सत्यापन का एक मात्र उद्देश्य है. एक भी योग्य लाभुक योजना लाभ से वंचित नहीं रहे व कोई अपात्र परिवार इसका लाभ नहीं उठा सके. यह भी सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि सत्यापन का कार्य जारी है. इसे लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गये हैं. विभिन्न स्तरों पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि सूची में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सके.

रोजी कुमारी, उप विकास आयुक्त, अररिया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MRIGENDRA MANI SINGH

लेखक के बारे में

By MRIGENDRA MANI SINGH

MRIGENDRA MANI SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन