कोचिंग सस्थानों को कराना होगा निबंधन

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बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान होंगे अवैध अवैध रूप चलाये जा रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई अररिया : कोचिंग संस्थान चलाने वाले संचालकों को अब कोचिंग सेंटर को निबंधन कराना अनिवार्य होगा. बिना निबंधन के कोचिंग चलाना अवैध होगा. यह निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने डीइओ को भेज पत्र में कहा […]

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बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान होंगे अवैध

अवैध रूप चलाये जा रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई
अररिया : कोचिंग संस्थान चलाने वाले संचालकों को अब कोचिंग सेंटर को निबंधन कराना अनिवार्य होगा. बिना निबंधन के कोचिंग चलाना अवैध होगा. यह निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने डीइओ को भेज पत्र में कहा है. निदेशक श्री रंजन ने डीइओ को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार कोचिंग संस्थान नियत्रंण एवं विनियमन अधिनियम 2010 होने के उपरांत कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराना आवश्यक है. इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जायेगा और न ही चलाया जायेगा. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने डीइओ को निर्देश दिया है
कि उक्त अधिनियम के आलोक में एक अभियान चला कर एक माह के अंदर जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के निबंधन की कार्रवाई संपन्न कराते हुए विभाग को प्रगति प्रतिवेदन सौंपे. निदेशक ने यह भी निर्देश दिया कि जिले में बिना वैध पंजीकरण के संचालित कोचिंग संस्थानों अथवा अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जायेगी. प्रभारी डीइओ गोपीकांत मिश्रा ने बताया कि टीम गठित कर सभी प्रखंड सहित शहरी क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच करायी जायेगी. जांच रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई की जायेगी.
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