नेपाली देसी शराब बरामदगी मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा

Updated at : 24 Sep 2019 9:12 AM (IST)
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नेपाली देसी शराब बरामदगी मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद के स्पेशल जज रमण कुमार की अदालत ने सोमवार को अदालत में देसी नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिला स्थित पीपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी जय कृष्ण चौधरी व किशोर चौधरी तथा अररिया जिले के […]

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अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद के स्पेशल जज रमण कुमार की अदालत ने सोमवार को अदालत में देसी नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिला स्थित पीपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी जय कृष्ण चौधरी व किशोर चौधरी तथा अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पथराहा गांव निवासी मुश्ताक को स्पेशल 1860/17 में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुप्त सूचना के आधार पर घुरना थाना के तत्कालीन थानेदार अखिलेश कुमार सदल-बल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर नहर के पास से तीनो अभियुक्तों को शक के आधार पर पकड़ा, जहां उनके पास से 2080 बोतल देसी नेपाली शराब (62 सौ 40 लीटर) बरामद की गयी.
शराब बरामदगी को लेकर घुरना थाना के तत्कालीन थानेदार अखिलेश कुमार के द्वारा नरपतगंज (घुरना) थाना में कांड संख्या- 128/2017 दर्ज कराया गया था. इधर, न्यायालय में उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल के द्वारा कुल आठ गवाहों की गवाही संपन्न करायी गयी थी. सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रमण कुमार ने आरोपितों की सजा मुर्करर की.
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