पीड़ित ने एसपी व डीएम को आवेदन देकर लगायी न्याय की गुहार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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पुलिस पर लगाया अनुसंधान में लापरवाही बरतने का आरोप अररिया : भूदान की जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे अनाधिकृत रूप से बेचे जाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. बावजूद इन मामलों पर रोक का प्रशासनिक दावा खोखला साबित हो रहा है. ऐसा ही एक मामले को लेकर आधा दर्जन लोगों द्वारा डीएम […]
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पुलिस पर लगाया अनुसंधान में लापरवाही बरतने का आरोप
अररिया : भूदान की जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे अनाधिकृत रूप से बेचे जाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. बावजूद इन मामलों पर रोक का प्रशासनिक दावा खोखला साबित हो रहा है. ऐसा ही एक मामले को लेकर आधा दर्जन लोगों द्वारा डीएम व एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी गयी है. उनके आरोप है कि उनके जमीन को जबरन डेढ़ दर्जन भू माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है. जिस पर अपर समाहर्ता द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा है. दिये गये आवेदन में शंकर पासवान, राकेश पासवान, रेणु देवी, विष्णुदेव व दामोदर पासवान ने कहा है कि उनके पास 04 एकड़ जमीन का भूदान प्रमाण पत्र संख्या 59423 दिनांक 04 अप्रैल 1956 से उनके दादाजी बाबूलाल सिंह के नाम से दर्ज है.
उक्त जमीन का अद्यतन लगान रशीद 027566 दिनांक 30 मई 2017 भी उन्हें उनके दादाजी के नाम से प्राप्त है. इस मामले में उनके विपक्षी दिलीप पासवन, भारत ऋषिदेव, उतिम लाल ऋषिदेव, गणेश लाल भारती व शिवशंकर भारती द्वारा साजिश रचकर बिहार भूदान यज्ञ केंद्रीय कमेटी पटना के द्वारा दादाजी के नाम से बना भूदान प्रमाण पत्र को रद्द करा दिया गया. इस मामले को पीड़ित पक्ष के द्वारा हाइकोर्ट में मामला दायर कर दादाजी के नाम से बने भूदान प्रमाण पत्र को पुनर्जीवित कर दिया गया. अब पीड़ित का आरोप है कि भू माफिया किस्म के लोग सतीश कुमार पासवान, संतोष पासवान, सुबोध कुमार मंडल सहित कुल 15 लोगों द्वारा डेढ़ लाख प्रति कट्ठा के दर से बेच रहे हैं. यह लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा जमाना चाह रहे हैं. इस मामले में उनके द्वारा पूर्व में भी नगर थाना में कांड संख्या 463/17 दर्ज कराया गया है. बावजूद उसके अनुसंधान में पुलिस द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. कहा कि बाद में जब भू माफियाओं द्वारा उक्त जमीन पर पक्का मकान का निर्माण कराया जाने लगा तो उन्होंने मामले को राजस्व शाखा के अपर समाहर्ता के समक्ष रखा. उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थानाध्यक्ष को दिया बावजूद मामले में अब तक पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा सका है.
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