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Bihar News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी व सहयोगी महिला दोषी करार, 22 को सुनाई जायेगी सजा

Updated at : 19 Apr 2022 3:04 PM (IST)
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Bihar News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी व सहयोगी महिला दोषी करार, 22 को सुनाई जायेगी सजा

Bihar News: डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नवजात शिशु के जैविक माता-पिता होने की पुष्टि के आधार पर अदालत ने अभियुक्त संजीत पासवान व संगीता देवी को दोषी पाया है. इसी आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 22 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

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हाजीपुर. नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो सह एडीजे-6 आशुतोष कुमार झा के कोर्ट ने अभियुक्त संजीत पासवान व संगीता देवी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस मामले में पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला थाना में कांड संख्या-42/20 दर्ज हुआ था. इस मामले में पीड़िता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था. वहीं आरोपी पीड़िता और नवजात शिशु के डीएनए टेस्ट किया गया.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे छह ने दिया दोषी करार

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नवजात शिशु के जैविक माता-पिता होने की पुष्टि के आधार पर अदालत ने अभियुक्त संजीत पासवान व संगीता देवी को दोषी पाया है. आठ महीने तक घर में बुला कर बच्ची के साथ किया दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पातेपुर थाना क्षेत्र के मौदह बुजुर्ग निवासी अभियुक्त संजीत पासवान और ग्रामीण महिला संगीता देवी दोनों मिलकर ब्याज के धंधा करती थी. पीड़ित बच्ची की मां की करीब दस वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है जबकि पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त है.

जानें पूरा मामला

पीड़िता का भाई दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है. अभियुक्त संगीता देवी व पीड़ित बच्ची दोनों सहेली थी. इसी को लेकर अभियुक्त के घर पीड़ित बच्ची का आना जाना लगा रहता था. इसी दौरान एक दिन संगीता ने बच्ची को उस कमरे में बंद कर दिया, जिसमें संजीत पासवान बैठा हुआ था. उसके बाद संजीत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसी तरह करीब सात महीने तक अभियुक्त संगीता देवी बच्ची को घर पर बुलाती थी और संजीत पासवान उसके साथ दुष्कर्म करता था.

पेट दर्द की शिकायत पर जांच में प्रेगनेंट होने का हुआ था खुलासा

कुछ महीने बाद बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई. अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह प्रेगनेंट है. इसके बाद बच्ची की चाची ने डरा धमका कर पूछताछ की तो पीड़िता ने सारी बात बता दी. जब पीड़िता की चाची दोनों आरोपित के घर पूछताछ करने पहुंची तो उसके साथ दोनों ने गाली गलौज व मारपीट की. इसके बाद पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2020 को हाजीपुर महिला थाना में एक लिखित आवेदन दिया. जिसमें संगीता देवी व संजीत पासवान के खिलाफ 8 माह पूर्व से दुष्कर्म का आरोप लगाया. महिला थाना की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया था. इस मामलें में महिला थाना की पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच करायी.

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जांच में नाबालिग बच्ची गर्भवती मिली थी

जांच में नाबालिग बच्ची गर्भवती मिली. प्राथमिकी दर्ज होने के दो माह बाद ही पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म भी दिया. जिससे पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने अदालत से आरोपी, पीड़िता और नवजात शिशु के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की. अदालत ने इसे स्वीकार कर जांच कराया. जांच रिपोर्ट में आरोपी, पीड़िता और नवजात शिशु के जैविक माता-पिता होने की पुष्टि हुई है.

आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से पटना एफएसएल के डॉ आशू कुमार झा समेत कुल 9 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. साथ ही 16 प्रर्दश कोर्ट में पेश किये गये. इसी आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 22 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

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