मुखिया समेत दो की हत्या में जिला पार्षद दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Mar 2014 11:07 PM (IST)
विज्ञापन

छपरा (सदर). मांझी की चेफुल पंचायत के तत्कालीन मुखिया नंद कुमार निषाद, वार्ड सदस्य सुमन सिंह की हत्या के मामले में जिला पार्षद ब्रrा यादव तथा उनके भाई अमीर यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 मार्च को होगी. तत्कालीन मुखिया व वार्ड सदस्य की हत्या 17 अगस्त, […]
विज्ञापन
छपरा (सदर). मांझी की चेफुल पंचायत के तत्कालीन मुखिया नंद कुमार निषाद, वार्ड सदस्य सुमन सिंह की हत्या के मामले में जिला पार्षद ब्रrा यादव तथा उनके भाई अमीर यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 मार्च को होगी. तत्कालीन मुखिया व वार्ड सदस्य की हत्या 17 अगस्त, 2006 को तब हुई थी, जब दोनों मांझी प्रखंड कार्यालय जा रहे थे. छपरा कोर्ट के एडहॉक एडीजे एससी राय ने सत्र वाद 658/2008 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने जिला पार्षद ब्रrा यादव व उनके भाई अमीर यादव को दोषी करार दिया. इस मामले में सरकारी पक्ष वरीय अधिवक्ता भुनेश्वर प्रसाद शर्मा, वीरेश कुमार मिश्र, डीके कौशिक तथा बचाव पक्ष से पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता विंध्याचल सिंह के अलावा हरिमोहन सिंह, उपेंद्र शर्मा ने बहस की. मालूम हो की इस मामले में 17 अगस्त, 2006 को मृत मुखिया के परिजनों ने थाना कांड संख्या 76/2006 दर्ज करायी थी. दोनों मांझी थाने के उड़ियान गांव के निवासी थे. दोषी करार दिये जाने के बाद उन्हें छपरा मंडल कारा भेज दिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










