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विधायक ट्रेन व प्लेन में अब चार सहयात्री ले जा सकेंगे

Updated at : 06 Aug 2014 10:26 AM (IST)
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विधायक ट्रेन व प्लेन में अब चार सहयात्री ले जा सकेंगे

पटना : अब विधायक या विधान पार्षद ट्रेन व विमान में अपने साथ चार सहयात्रियों को ले जा सकते हैं. वे एक वित्तीय वर्ष में ट्रेन या प्लेन में अधिकतम दो लाख रुपये तक सफर कर सकते हैं. कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर मुहर लगायी. मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया […]

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पटना : अब विधायक या विधान पार्षद ट्रेन व विमान में अपने साथ चार सहयात्रियों को ले जा सकते हैं. वे एक वित्तीय वर्ष में ट्रेन या प्लेन में अधिकतम दो लाख रुपये तक सफर कर सकते हैं. कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर मुहर लगायी. मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि विधायकों को पहले तीन सहयात्रियों को साथ ले जाने की अनुमति थी. अब उसे बढ़ा कर चार की गयी है.

हालांकि, उनके यात्रा व्यय की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गयी है. इसी तरह विधानमंडल के पूर्व सदस्यों को अपने साथ ट्रेन व विमान में अधिकतम तीन सहयात्रियों के साथ यात्रा करने की अनुमति मिल गयी है. पहले उन्हें दो सहयात्रियों के साथ यात्रा की अनुमति थी. पूर्व सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये तक की यात्रा करने की अनुमति है.

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