पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पकड़ाये दो मुन्ना भाइयों को दो साल की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना भाइयों सुमित सिंह (खरिया, मुंगेर) व दीपक कुमार शर्मा (बनियापुर, सारण) को दो-दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी है. अदालत ने उक्त सजा भादवि की धारा 419 में दी. परिषद के विशेष लोक अभियोजक धनंजय कुमार मिश्रा ने […]
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पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना भाइयों सुमित सिंह (खरिया, मुंगेर) व दीपक कुमार शर्मा (बनियापुर, सारण) को दो-दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी है.
अदालत ने उक्त सजा भादवि की धारा 419 में दी. परिषद के विशेष लोक अभियोजक धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2010 में आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अभियुक्तों ने अपने स्थान पर दूसरे परीक्षार्थियों को बैठा कर परीक्षा पास कर लिया.
परंतु जब काउंसेलिंग की गयी तो उनके हैंड राइटिंग में भिन्नता पायी गयी. हैंड राइटिंग टीम के सदस्य उमाशंकर प्रसाद की सूचना पर 16 दिसंबर 2010 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हवाई अड्डा थाने में मामला दर्ज किया गया. उक्त मामले में श्री मिश्रा ने अदालत में कुल छह गवाहों से गवाही करवायी थी. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 419 में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.
एनआइए कोर्ट से चार नक्सलियों का आरोप हटाने का आवेदन खारिज : पटना. एनआइए के विशेष जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने चार नक्सलियों के आरोप विमुक्ति आवेदन को खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 मई को सुनिश्चित की है. विशेष अदालत ने जिन अभियुक्तों का आवेदन खारिज किया है, उनमें उमेश यादव, दिलीप कुमार उर्फ दिलीप राम, दिलीप सहनी व मुसाफिर सहनी शामिल हैं.
विदित हो कि मुजफ्फरपुर सदर थाने की पुलिस ने 18 मार्च 2018 को जब तीन नक्सलियों को किया तो उनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार और बड़े पैमाने पर जबरन वसूले गये. इसके साथ ही लेवी के लगभग 1.52 लाख रुपये बरामद हुए थे.
उन तीनों की निशानदेही पर चौथे नक्सली की गिरफ्तारी हुई तो उसके पास सात लाख से अधिक रुपये बरामद हुए थे. पुलिस ने थाने में चारों के खिलाफ कांड संख्या 166/2018 दर्ज किया था. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एनआइए को 14 अप्रैल 2018 को सौंप दिया गया.
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