हत्या में मां-बेटे को उम्रकैद की सजा

Updated at : 30 Apr 2019 1:49 AM (IST)
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हत्या में मां-बेटे को उम्रकैद की सजा

पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगा फास्ट ट्रैक द्वितीय ने महज साढ़े तीन वर्ष में सुनाया फैसला बेतिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए मां बेटे को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का भी प्रावधान […]

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पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगा

फास्ट ट्रैक द्वितीय ने महज साढ़े
तीन वर्ष में सुनाया फैसला
बेतिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए मां बेटे को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का भी प्रावधान किया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता शोभा देवी और उसका पुत्र विश्व प्रताप सहोदरा थाना के देवाढ़ गांव के निवासी हैं. अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सहोदरा थाना के देवाढ़ निवासी रामरती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 8 दिसंबर 2015 को उसकी छोटी गोतनी शोभा देवी व उनका बेटा विश्व प्रताप पंजियार घराड़ी की जमीन को लेकर रामरती के पति रामचंद्र पंजियार से मारपीट किये.
मारपीट के बाद इसकी शिकायत करने रामचंद्र पंजियार जब थाना जा रहे थे तो रास्ते में लवका पुल के पास पहुंचकर शोभा देवी व उसका बेटा विश्व प्रताप पंजियार ने रामचंद्र पंजियार के गले में गमछा फंसाकर उसका गला घोंट दिये. जिससे वे वहीं गिर गये. इसकी जानकारी पुलिस को दी गयी. पुलिस ने रामचंद्र पंजियार को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने शोभा देवी एवं विश्व प्रताप पंजियार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
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