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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कैद

मधुबनी : नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित मामलों को लेकर न्यायालय गंभीर है. उक्त मामलों को त्वरित विचारण कर दोषियों को सजा दी जा रही है. ऐसे ही दो मामलों में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह ने गुरुवार को जहां एक मामले में सजा सुनायी. वहीं एक दूसरे मामले में आरोपी को […]

मधुबनी : नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित मामलों को लेकर न्यायालय गंभीर है. उक्त मामलों को त्वरित विचारण कर दोषियों को सजा दी जा रही है. ऐसे ही दो मामलों में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह ने गुरुवार को जहां एक मामले में सजा सुनायी. वहीं एक दूसरे मामले में आरोपी को दोषी करार किया है.

आरोपी को आजीवन कारावास

सकरी थाना क्षेत्र में हुई सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गुरुवार को प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश(पोस्को) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के नरपतनगर हाटी निवासी रोहित कुमार यादव को दफा 376 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने 4 पोस्को एक्ट में भी 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन ने की थी कड़ी से कड़ी सजा की मांग. गुरुवार को सजा की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक (पोस्को) शशि भूषण यादव ने न्यायालय से कहा कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है. इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण यादव ने कहा कि अभियुक्त पढ़ाई करने वाला छात्र है. उसे कम से कम सजा दी जाए.

बकरी लेकर बधार जाने के दौरान हुई घटना. अभियोजन के अनुसार पीड़िता सात वर्षीय नाबालिग की मां गांव के ही एक अन्य महिला के साथ मजदूरी करने बधार गई थी. उक्त पीड़िता बकरी लेकर अपनी मां के पास जा रही थी.

इसी दौरान आरोपी रोहित कुमार यादव ने नाबालिग को बगल के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस दौरान पीड़िता के चिखने चिल्लाने की आवाज पर जब पीड़िता अपने साथ गई महिला के साथ देखने गई. इसी दौरान आरोपी भागने लगा. बाद में ग्रामीणों ने उक्त आरोपी को पकड़ कर सकरी थाना को सुचना दिया था. इस बावत पीड़िता की मां द्वारा सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पूर्व में क्षतिपूर्ति नहीं लेने पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

न्यायालय ने अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया कि विक्टिम कंपनशेसन अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति की राशिदिये जाने का आदेश इस शर्त पर दिया कि यदि वह पूर्व में क्षतिपूर्ति की राशि पीड़िता को नहीं मिली है तो क्षतिपूर्ति दी जाए.

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