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दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले को 10 साल की कैद

Updated at : 29 Apr 2018 4:27 AM (IST)
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दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले को 10 साल की कैद

भागलपुर : दहेज हत्या एक गंभीर अपराध है. यह मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. मृतिका तनुजा की शादी के मात्र एक वर्ष बाद ही हत्या कर दी गयी. दहेज समाज के लिये घातक साबित हो रहा है. यह टिप्पणी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट ने शनिवार को गोराडीह के फकीराचक […]

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भागलपुर : दहेज हत्या एक गंभीर अपराध है. यह मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. मृतिका तनुजा की शादी के मात्र एक वर्ष बाद ही हत्या कर दी गयी. दहेज समाज के लिये घातक साबित हो रहा है. यह टिप्पणी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट ने शनिवार को गोराडीह के फकीराचक में जहर देकर पत्नी की हत्या करनेवाले पति संतोष मंडल को सजा सुनाये जाने के दौरान की.
कोर्ट ने आरोपित पति को दहेज हत्या में 10 साल की सजा सुनायी. इसके अलावा आरोपित पर तीन हजार रुपये का जुर्माना और नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया. इस मामले में 18 अप्रैल को संतोष की मां यशोदा देवी को 10 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा हो चुकी है. उस दिन संतोष के नहीं रहने से उसकी जमानत रद्द हो गयी थी. 24 अप्रैल को संतोष ने अदालत में आत्मसमर्पण किया. इसके बाद उसपर ट्रायल चला. हाइकोर्ट ने मामले में स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिये थे.
यह है मामला
शाहपुर घोघा के सदानंद मंडल की बहन तनुजा की शादी गोराडीह के फकीराचक के रहने वाले संतोष मंडल से हुई थी. 20 जून 2013 को आरोपित संतोष के बहनोई बबलू मंडल ने उसके घर आकर सूचना दी, कि तनुजा ने जहर खा लिया. सदानंद अपने भाई निरंजन मंडल व पिता शीतल मंडल के साथ बहन के ससुराल आया. वहां उसके पति संतोष, रामनिवास मंडल, देवर दीपक मंडल व उसकी सास यशोदा घर से फरार थे. इस मामले में गोराडीह थाना में मामला दर्ज कर लिया. कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ सात सितंबर 2014 को संज्ञान लिया.
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