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राजद प्रत्याशी ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

छपरा (कोर्ट). महाराजगंज के निवर्तमान सांसद व राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय के न्यायालय में दो अलग-अलग अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. न्यायाधीश श्री पांडेय ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. निवर्तमान सांसद श्री सिंह […]

छपरा (कोर्ट).
महाराजगंज के निवर्तमान सांसद व राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय के न्यायालय में दो अलग-अलग अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. न्यायाधीश श्री पांडेय ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. निवर्तमान सांसद श्री सिंह के अधिवक्ता पुंडरिक बिहारी सहाय व पंकज कुमार सिन्हा ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 66/14 में अग्रिम जमानत संख्या 831/14 तथा नगर थाना कांड संख्या 121/14 में अग्रिम जमानत संख्या 832/14 के लिए आवेदन दिया है. बताते चलें कि श्री सिंह पर भगवान बाजार थाने में सदर प्रखंड के बीडीओ राजेश्वर प्रसाद तथा अंचल पदाधिकारी रघुनाथ तिवारी ने संयुक्त रूप से मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 12 अप्रैल, 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नामांकन के बाद जिला स्कूल के बोर्डिग मैदान में चुनावी सभा हुई थी. इसमें श्री सिंह ने भाषण के दौरान कहा था कि एगो मन करे त एगो, बन सके तो दुगो, मौका मिले त दो-चार सौ दिह. दोनों अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि श्री सिंह ने 29 मिनट तक भाषण दिया, जिसका रिकार्ड जिला प्रशासन के पास है. इस मामले को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था. श्री सिंह द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में भी निर्वाचन आयोग की अवमानना की गयी थी. श्री सिंह पर 124 (ए), 109, 171 (सी) भादवि तथा 125/135 (ए), 127(1), 136 एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. वहीं, वरीय उपसमाहर्ता धर्मेद्र कुमार ने 15 अप्रैल, 2014 को नगर थाना कांड संख्या 121/14 में श्री सिंह एवं उनके निजी सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को अभियुक्त बनाते हुए एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के नामांकन के पूर्व उनके निजी सचिव ने एक आवेदन देकर रोड शो की अनुमति मांगी थी, जिसमें आदेश दिया गया था कि वे रोड शो करें, लेकिन नगरपालिका चौक से थाना चौक के बीच के प्रतिबंधित क्षेत्र में रोड शो वजिर्त होगा. नामांकन के लिए श्री सिंह एवं उनके निजी सचिव समेत काफी संख्या में उनके समर्थक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और बैरिकेडिंग के लिए लगाये गये बांस-बल्लों को तोड़ते हुए समाहरणालय के गेट तक पहुंचे तथा नारेबाजी की. यह खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इस मामले में श्री सिंह एवं उनके सचिव पर 143, 188, 353,427 भादवि तथा 36 (1) आरपीएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. न्यायाधीश श्री पांडेय निवर्तमान सांसद की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 831/14 तथा 832/14 पर सोमवार को सुनवाई करेंगे.

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