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डोपिंग विवाद : हाईकोर्ट ने महिला भारोत्तोलक की याचिका पर नाडा से जवाब मांगा

Updated at : 25 Aug 2016 5:27 PM (IST)
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डोपिंग विवाद : हाईकोर्ट ने महिला भारोत्तोलक की याचिका पर नाडा से जवाब मांगा

नयी दिल्ली : नरसिंह यादव प्रकरण के बाद राष्ट्रीय स्तर की एक महिला भारोत्तोलक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खुद पर लगे चार साल के प्रतिबंध को चुनौती दी है और आरोप लगाया कि उसकी एक साथी ने उसके प्रोटीन ड्रिंक में प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया था. उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को […]

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नयी दिल्ली : नरसिंह यादव प्रकरण के बाद राष्ट्रीय स्तर की एक महिला भारोत्तोलक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खुद पर लगे चार साल के प्रतिबंध को चुनौती दी है और आरोप लगाया कि उसकी एक साथी ने उसके प्रोटीन ड्रिंक में प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया था.

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को उसकी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सुमति देवी द्वारा दायर याचिका में केंद्र और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और 21 नवंबर तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया, जो सुनवाई की अगली तारीख है.

सुमति देवी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर है जो 75 से अधिक वर्ग में महिला भारोत्तोलन टीम का हिस्सा थी. याचिकाकर्ता मणिपुर की स्थायी निवासी है और उसने डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल की जांच के खिलाफ अपनी अपील पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आठ जुलाई को जारी किये गये आदेश को निरस्त करने की मांग की है. सुमति देवी ने चार साल के प्रतिबंध को ‘काफी कडा’ करार करते हुए याचिका में दलील दी कि उसने यह ड्रिंक जानबूझकर नहीं ली थी.

उसने आरोप लगाया कि मार्च 2015 में 63वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल चैम्पियनशिप में भाग लेने के दौरान जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में स्पोर्ट्स होस्टल के कमरे की उसकी साथी ने उसे प्रोटीन ड्रिंक दी थी जिसमें यह एनाबोलिक स्टेराइड मिलाया गया था.

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