MS Dhoni Plea: मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को क्रिकेटर महेंन्द्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका के संबंध में 9 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर एम टी टीका रमण की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. बता दें कि संपत 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामलों की जांच में शामिल थे.
धोनी को मैच फिक्सिंग से जोड़ने वाले बयान पर विवाद
दरअसल, धोनी ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयानों के लिए संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और समन जारी करने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है. मूल रूप से, धोनी ने 2014 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, ताकि संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और क्रिकेट मैचों के स्पॉट फिक्सिंग से धोनी को जोड़ने वाले किसी भी निंदनीय और आपत्तिजनक बयान देने से स्थायी रूप से रोका जा सके.
धोनी ने मांगा 100 करोड़ रुपये का हर्जाना
धोनी ने उच्च न्यायालय से संपत कुमार को हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया. उच्च न्यायालय ने 18 मार्च, 2014 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा संपत कुमार को धोनी के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था. रोक के आदेश के बावजूद टिप्पणी की गयी थी. अवमानना याचिका दायर करने के लिए इस साल 18 जुलाई को महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद धोनी ने 11 अक्तूबर को वर्तमान अवमानना याचिका दायर की.