ePaper

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ''रावलपिंडी एक्‍सप्रेस'' को लाहौर कोर्ट से क्लीन चिट

Updated at : 21 May 2015 3:04 PM (IST)
विज्ञापन
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ''रावलपिंडी एक्‍सप्रेस'' को लाहौर कोर्ट से क्लीन चिट

कराची : लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को क्लीन चिट दी है जिस पर 2008 में खिलाडियों की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीसीबी ने 70 लाख रुपये जुर्माना और पांच साल का प्रतिबंध लगाया था. लाहौर उच्च न्यायालय ने पीसीबी द्वारा लगाये गए जुर्माने और सजा को खारिज […]

विज्ञापन

कराची : लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को क्लीन चिट दी है जिस पर 2008 में खिलाडियों की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीसीबी ने 70 लाख रुपये जुर्माना और पांच साल का प्रतिबंध लगाया था.

लाहौर उच्च न्यायालय ने पीसीबी द्वारा लगाये गए जुर्माने और सजा को खारिज कर दिया और कहा कि यह कानूनी तौर पर प्रभावी नहीं होगी. जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने छह मई को विस्तार से फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि शोएब पीसीबी के नियम कानूनों से बंधा हुआ नहीं है लिहाजा उसे रिट याचिका दायर करने से रोका नहीं जा सकता.

शोएब ने जुर्माने और घटाकर 18 महीने किये गए प्रतिबंध के खिलाफ रिट दायर की थी. इसमें कहा गया था कि शोएब पीसीबी के केंद्रीय अनुबंध या कानूनों से बंधे हुए नहीं है चूंकि उनका अनुबंध 31 दिसंबर 2007 को खत्म हो गया था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया.

पाकिस्तान के लिये 178 टेस्ट और 247 वनडे विकेट ले चुके शोएब की कई बार पीसीबी से ठन चुकी है. उन पर दौरों के समय आचार संहिता के उल्लंघन, जिम्बाब्वे में दर्शकों पर बोतलें फेंकने, गेंद से छेडखानी, अभद्र भाषा के प्रयोग, प्रतिबंधित पदार्थ के प्रयोग, बिना अनुमति अभ्यास शिविर छोडने और दक्षिण अफ्रीका में साथी खिलाडी मोहम्मद आसिफ को बल्ले से मारने के आरोप लगे थे. वह अवैध गेंदबाजी एक्शन के कारण दो बार आईसीसी का प्रतिबंध झेल चुके हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola