नयी दिल्ली : क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का आज उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरदर्शन विश्व कप क्रिकेट में भारत के साथ होने वाले लीग मैचों, सेमी फाइनल और फाइनल की लाइव फीड साझा कर सकता है.
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर लगायी गयी रोक बरकरार रखी है. उच्च न्यायालय ने कहा था कि क्रिकेट विश्व कप के प्रसारण का अधिकार सिर्फ स्टार इंडिया लि के पास है और उसने प्रसाद भारती से कहा था कि वह निजी केबल आपरेटरों के साथ लाइव फीड साझा नहीं करे.
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत ने कहा, हमारी राय है कि हमारे अंतरिम आदेश के तहत उच्च न्यायालय के चार फरवरी, 2015 के आदेश को निलंबित रखने की व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी. हम तद्नुसार आदेश देते हैं. न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील अंतिम सुनवाई के लिये जुलाई में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि क्रिकेट विश्व कप के मैचों के लिये दूरदर्शन को नया चैनल शुरु करने संबंधी सुझाव स्वीकार्य नहीं है. न्यायालय ने कहा कि जहां तक दूसरे सुझाव का सवाल है कि दूरदर्शन द्वारा यह सूचना पट्टी चलाये कि विश्व कप के मैचों की फीड सिर्फ दूरदर्शन के लिये है इसे इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता.