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Jharkhand news: करीब 10 महीने बाद लालू यादव फिर गये जेल, चारा घोटाले के पांचवें मामले में दोषी करार

jharkhand news: करीब 10 महीने बाद लालू यादव एक बार फिर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल गये. हालांकि, स्वास्थ्य जांच के बाद फिर रिम्स भेजे जायेंगे. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गत 30 अप्रैल, 2021 को जेल से बाहर निकले थे.

Jharkhand news: पशुपालन घोटाले के पांचवें और अंतिम मामले में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिये गये हैं. इनके साथ 74 अन्य लोग भी दोषी करार पाये गये हैं. वहीं, इस मामले में 24 आरोपी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषी करार दिये जाने के बाद लालू यादव अब जेल भेजे गये. करीब 10 महीने पर लालू यादव जेल गये हैं. इस मामले में कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई. रांची के डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सोमवार (15 फरवरी, 2022) को सुनवाई हुई.

30 अप्रैल, 2021 को जेल से निकले थे बाहर

बता दें कि चारा घोटाले के अन्य मामलों में दोषी पाये जाने पर लालू यादव रांची के होटवार जेल में थे. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रिम्स और एम्स में इलाजरत थे. इसी दौरान गत 17 अप्रैल, 2021 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी. इसी के आधार पर लालू यादव गत 30 अप्रैल, 2021 को जेल से बाहर निकले थे.

15 फरवरी, 2022 को फिर गये जेल

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं, 24 आरोपियों को बरी किया गया. चारा घोटाले के पांचवें और अंतिम मामले में कुल 99 आरोपियों की 15 फरवरी, 2022 को सुनवाई हुई.

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लालू यादव गये होटवार जेल

15 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य को दोषी करार दिये जाने के बाद लालू यादव को एक बार फिर होटवार जेल भेज दिया गया. इस बीच लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कि लालू यादव के स्वास्थ्य संंबंधी आवेदन कोर्ट को दिया गया है. जिसमें कहा गया कि कोर्ट जेल प्रशासन को निर्देश दे कि लालू यादव को जेल में ना रखकर रांची के रिम्स में रखें.

कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र हुआ था दाखिल

चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व सीएम डाॅ जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों की मौत हो चुकी थी. वहीं, 8 आरोपी सीबीआई के गवाह बन गये थे. 6 आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर पायी, जबकि 2 आरोपियों ने फैसला आने से पहले ही दोष स्वीकार कर लिया था. वहीं, सीबीआई ने 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर, 2005 को आरोप तय किया था.

6 महिला सहित 24 आरोपी बरी

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डाेरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने 6 महिला समेत 24 आरोपियों को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया. इसके तहत राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता व अन्य आरोपियों को बरी किया गया.

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Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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