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चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद दोषी करार, 21 फरवरी से सुनाई जाएगी सजा

Updated at : 15 Feb 2022 1:46 PM (IST)
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चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद दोषी करार, 21 फरवरी से सुनाई जाएगी सजा

चारा घोटाला: लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के अनुसार, सीबीआई की विशेष अदालत से अगर तीन साल से कम की सजा दी जाती है तो उन्हें फैसला सुनाने के तुरंत बाद कोर्ट से जमानत मिल सकती है.

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रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से मंगलवार को चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दे दिया गया है. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब इस मामले में 21 फरवरी से सजा सुनाई जाएगी और हर दिन 10 दोषी की सजा दी जाएगी. कोर्ट की ओर से अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तीन साल से कम की सजा मिलती है तो उन्हें फौरन जमानत मिल सकती है और अगर उन्हें तीन साल से अधिक की सजा दी जाती है तो उन्हें आठवीं बार जेल जाना होगा.

तीन साल से अधिक की पर जेल

लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के अनुसार, सीबीआई की विशेष अदालत से अगर तीन साल से कम की सजा दी जाती है तो उन्हें फैसला सुनाने के तुरंत बाद कोर्ट से जमानत मिल सकती है. यदि अदालत की ओर से सजा तीन साल से अधिक दी जाती है, तो जमानत लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी और इसमें कम से कम तीन से चार हफ्ते का समय लग सकता है. हालांकि, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को तीन साल से अधिक की सजा मिल चुकी है. इसलिए सजा की अवधि कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही है.

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. मामले की शुरुआत में 170 आरोपी थे. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई. इस मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया था. सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय पूर्व दोष स्वीकार किया. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 आरोपी शामिल है.

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जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को तीन साल की सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को राजद के पूर्व विधायक ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक ध्रुव भगत ने मीडिया को बताया कि उन्हें और जगदीश शर्मा को तीन साल की सजा दी गई है. इस मामले में ध्रुव भगत पर 75 हजार और जगदीश शर्मा पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही, अदालत की ओर से उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई है.

लालू की सजा पर 18 को फैसला

सीबीआई के एक वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सजा पर 21 फरवरी से सुनाई जाएगी. अदालत ने 29 जनवरी को मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है. सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है. सजा 21 फरवरी से सुनाई जाएगी और हर दिन करीब 10 लोगों को सजा सुनाई जाएगी.

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