किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा अगर विदेशी धन चंदे के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो उसका सही और सद्पयोग हो, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार FCRA लाइसेंस देती है. इस लाइसेंस के जरिए ही कोई संस्था विदेशी फंड का उपयोग कर सकती है, अन्यथा विदेश से धन मंगाना और उसका उपयोग करना किसी भी गैर सरकारी संस्थान के लिए संभव नहीं है और अगर वह ऐसा करता है, तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा. FCRA लाइसेंस देश का गृह मंत्रालय जारी करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैर सरकारी संस्थान जो विदेशों से धन प्राप्त करती है, वह उस धन का उपयोग राष्ट्रीय हित में करे और उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो.