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बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित, मॉडल डीड से बिना किसी बाहरी सहयोग के हो सकता है निबंधन

Updated at : 23 May 2023 3:28 AM (IST)
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बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित, मॉडल डीड से बिना किसी बाहरी सहयोग के हो सकता है निबंधन

मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेजों का निबंधन कराया जा सकता है. निबंधन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 तक 1.82 लाख से अधिक दस्तावेजों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है.

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पटना. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया है. अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेजों का निबंधन स्वीकृत किया जायेगा. विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को बताया कि मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेजों का निबंधन कराया जा सकता है. निबंधन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 तक 1.82 लाख से अधिक दस्तावेजों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है. आम जनों की सुविधा के लिए विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड का प्रारूप उपलब्ध है.

50 दिन में 853.82 करोड़ राजस्व की वसूली

विभागीय सचिव ने बताया कि 2023-24 के पहले 50 दिन में निबंधन कार्यालयों ने 853.82 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति की है. यह वार्षिक राजस्व लक्ष्य 6300 करोड़ रुपये का 13.55 फीसदी है. पिछले साल इस अवधि में करीब 800 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. गुंजियाल ने बताया कि निबंधन कार्यालयों में संपत्ति खरीदार व विक्रेता के आधार सत्यापन को लेकर आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया में है. इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा.

गायब ड्रोन की डीएम-एसपी से लेंगे जानकारी

उत्पाद सचिव गुंजियाल ने छपरा में गायब ड्रोन के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि इस संबंध में सारण जिले के डीएम व एसपी से मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी ली जायेगी. जब तक पूरी जांच न हो जाये, कहना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि उत्पाद थानों में पकड़े जाने वाले शराबियों के आधार सत्यापन का बेहतर परिणाम सामने आ रहा है. इसकी मदद से दूसरी बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों की पहचान संभव हो पा रही है. अब तक ऐसे 3466 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 466 को एक साल की सजा मिली है.

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