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अदालत में माननीय: JDU सांसद पर वारंट तो मंत्री शाहनवाज की पेशी, सरेंडर कर रहे कांग्रेस-जदयू विधायक

भागलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में मंत्री व विधायकों से जुड़े 21 मुकदमों को पटना से शिफ्ट किया गया. इन मुकदमों की सुनवाई अब तेज हुई तो माननीयों को समय-समय पर हाजिरी लगाना पड़ रहा है. पूर्व मंत्री के खिलाफ कुर्की तो वर्तमान सांसद पर वारंट भी जारी किया गया.

बिहार के माननीय नेता भी कोर्ट- कचहरी का चक्कर लगाते ही रहते हैं. अगर तय तिथि पर अदालत में पेश नहीं हो रहे हों तो उनके खिलाफ वारंट भी निकलता है. कई विधायक जी ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हों तो अदालत के सामने सरेंडर भी वो कर रहे हैं और हाथों-हाथ जमानत पाकर वो वापस भी आते हैं. ऐसा ही कुछ भागलपुर का नजारा है जहां एमपी-एमएलए कोर्ट में अब त्वरित सुनवाई होने लगी तो नेता भी तय तिथि पर अपने खिलाफ हुए मुकदमे के लिए पेश होते हैं.

21 मुकदमों को भागलपुर शिफ्ट किया गया, शाहनवाज हुसैन की हाजिरी

बिहार के जनप्रतिनिधियों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पटना से अब नेताजी सबसे जुड़े 21 मुकदमों को भागलपुर शिफ्ट किया गया है. भागलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में इन मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी गयी है. पूर्व सांसद व वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उलझे हैं जिसके कारण उन्हें प्रत्येक तिथि पर हाजिरी देनी पड़ रही है.

जदयू सांसद के खिलाफ वारंट, एनटीपीसी में प्रोजेक्ट मैनेजर से मारपीट का मामला

जदयू के नेता सह भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी कर दिया. अजय मंडल लगातार अदालत में अनुपस्थित रहे. बार-बार अदालत में जदयू सांसद गैरहाजिर रहे तो अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया. जो काफी चर्चे का विषय भी रहा था. अजय मंडल पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है. उनके ऊपर आरोप है कि जब वो 2006 में कहलगांव के विधायक थे तो एक ठेका दिलाने के मामले में एनटीपीसी में प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाया और पिटाई करायी.

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हाजिर हुए और जमानत कराये नेताजी

एमपी-एमएलए कोर्ट में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो तय तिथि पर हाजिर होकर अपनी जमानत करा गये. इनमें भागलपुर के कांग्रेस विधायक सह विधानमंडल दल के नेता विधायक अजीत शर्मा, गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल व पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी हैं. इन्होंने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया और जमानत ले लिया.

पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश

पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के खिलाफ कुर्की जब्ती तक का आदेश जारी कर दिया गया था लेकिन सरेंडर करने उन्होंने जमानत लिया. बता दें कि मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष व जदयू के प्रत्याशी रहे अबू कैशर, पीपैंती के पूर्व विधायक सह राजद नेता रामविलास पासवान व कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह से जुड़े मुकदमे भी इस अदालत में हैं. अब जब पटना से इनसे जुड़े मामलों को भागलपुर शिफ्ट किया गया है तो सुनवाई तेज हो गयी है.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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