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बीजेपी विधायक ने लालू प्रसाद के खिलाफ विजिलेंस थाने में दर्ज करायी FIR, सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

Updated at : 26 Nov 2020 5:29 PM (IST)
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बीजेपी विधायक ने लालू प्रसाद के खिलाफ विजिलेंस थाने में दर्ज करायी FIR, सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

Lalu Yadav Viral Audio Phone Call जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद के फोन काल का मामला गुरुवार को भी बिहार के सियासी गलियारों में गरमाया रहा. सदन में भी पक्ष व विपक्ष के नेता आमने- सामने एक दूसरे को गलत ठहराते दिखे. इन सबके बीच भाजपा विधायक ललन पासवान ने जेल से फोन करने के मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है.

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Lalu Yadav Viral Audio Phone Call जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद के फोन काल का मामला गुरुवार को भी बिहार के सियासी गलियारों में गरमाया रहा. सदन में भी पक्ष व विपक्ष के नेता आमने- सामने एक दूसरे को गलत ठहराते दिखे. इन सबके बीच भाजपा विधायक ललन पासवान ने जेल से फोन करने के मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है.

गौर हो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर भाजपा विधायक ललन पासवान को लालच देने का आरोप लगाया था. इसके बाद बिहार में सत्ता व विपक्ष दोनों पक्षों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया है कि भाजपा विधायक ललन पासवान द्वारा लालू खिलाफ फोन कॉल कर लालच देने के बदले पटना के निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज करायी है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हिरासत से टेलीफोन कॉल करने और मंत्रिस्तरीय बर्थ देने की पेशकश की, जिसमें एक लोक सेवक को रिश्वत देना और उसका भुगतान करना शामिल था, के मामले में पटना के विजीलेंस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है.

भाजपा विधायक ललन पासवान की तरफ से दिये लिखित आवेदन में उस मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया गया है, जिससे उन्हें फोन आया है. इसमें सभी बातों और पूरे घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख किया गया है. विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे भ्रष्ट आचरण कराने का प्रयास किया गया है.

साथ ही इसमें इस पूरे घटनाक्रम में उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गयी है. भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गयी है.

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