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ट्रांजिट परमिट के बगैर कोयला ढुलाई का आरोप, वन विभाग ने जब्त की मालगाड़ी

Updated at : 15 Dec 2020 1:22 PM (IST)
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ट्रांजिट परमिट के बगैर कोयला ढुलाई का आरोप, वन विभाग ने जब्त की मालगाड़ी

वन विभाग के ट्रांजिट परमिट के बिना कोयला ढुलाई करने पर वन विभाग ने सोमवार को पाकुड़ में कोयला लदी मालगाड़ी जब्त कर ली.

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पाकुड़/बोआरीजोर (गोड्डा). वन विभाग के ट्रांजिट परमिट के बिना कोयला ढुलाई करने पर वन विभाग ने सोमवार को पाकुड़ में कोयला लदी मालगाड़ी जब्त कर ली. पाकुड़ रेलवे साइडिंग में रेंजर अनिल सिंह ने मालगाड़ी को जब्त कर रेलवे गार्ड के जिम्मे मालगाड़ी को सौंप दिया है. वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है. राज्य में यह दूसरा मामला है, जब वन विभाग ने ट्रेन को जब्त किया है. वहीं राजमहल कोल परियोजना ललमटिया में भी लगातार तीसरे दिन वन विभाग के अधिकारियों ने कोयला डिस्पैच रोक दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से कोयला ढुलाई पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक होती है. फिर पाकुड़ रेलवे साइडिंग से ट्रेन की मदद से कोयला को पश्चिम बंगाल के विभिन्न थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाता है. ऐसे में वन विभाग ने पश्चिम बंगाल की कोल कंपनी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को पत्र लिख कर पचुवाड़ा कोल माइंस से पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक और पाकुड़ रेलवे साइडिंग से पश्चिम बंगाल के थर्मल पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए ट्रांजिट परमिट का पैसा जमा करने का निर्देश दिया.

कोल कंपनी ने 57 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से पचुवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस से पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक के ट्रांजिट परमिट का पैसा जमा कर दिया. लेकिन कंपनी ने पाकुड़ रेलवे साइडिंग से अन्य जगह ट्रेन से भेजे जा रहे कोयले को लेकर पैसा जमा नहीं किया. वन विभाग के निर्देशों को नहीं मानने पर रेंजर अनिल सिंह ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए पाकुड़ रेलवे साइडिंग में कोयला से लदे मालगाड़ी को जब्त कर लिया. बताया जा रहा है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी पाकुड़ ने डीआरएम को पत्र लिखकर बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला का परिवहन नहीं करने की जानकारी दी थी. इसके बाद भी कोयला का परिवहन होने पर वन विभाग ने कार्रवाई की है.

posted by : sameer oraon

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