प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे
Updated at : 02 Nov 2018 6:53 AM (IST)
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हमारे भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार दिये गये हैं. साथ ही इन्हीं नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य भी दिये गये हैं.हम मूल अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य पर बात करना नहीं चाहते हैं. जबकि, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिकों […]
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हमारे भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार दिये गये हैं. साथ ही इन्हीं नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य भी दिये गये हैं.हम मूल अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य पर बात करना नहीं चाहते हैं. जबकि, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य दिये गये हैं, जिनका पालन हमारे राष्ट्र को मजबूत व सशक्त बनाता है.
हमारा देश प्रगति के पथ पर तभी अग्रसर होगा, जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करें. मूल अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन हम मूल कर्तव्यों का पालन करना अपना कर्तव्य नहीं समझते, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं स्वार्थी होते जा रहे हैं.
अंकित कुमार, जादोपुर (गोपालगंज)
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