मुंबई : ठाणे की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2012 में नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में दो महिलाओं के साथ बलात्कार और उनमें से एक की हत्या के जुर्म में दो लोगों को मौत की सजा सुनायी है. अदालत ने रहीमुद्दीन शेख उर्फ जॉन एंथनी और संदीप श्रीसत उर्फ रघु रोकडा को गुरुवार को दोषी ठहराया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ मई, 2012 को एक कैटरिंग कंपनी में काम करनेवाले शेख और श्रीसत ने वाशी में कचरा बिननेवाली 28 और 20 वर्षीय दो महिलाओं को कैटरिंग की नौकरी देने का झांसा दिया. इसके बाद वे महिलाओं को बेलापुर के निर्माणाधीन फ्लाइओवर के पास ले गये और उनको जबरन शीतल पेय में शराब मिला कर पिलाया और उसने साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक शिकायत के डर से आरोपियों ने चाकू और हैक्साब्लेड की मदद से दोनों का गला भी रेत दिया और उन्हें मृत समझ कर वहां से भाग गये. हालांकि, 20 वर्षीय महिला बच गयी और दो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. महिला ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. आरोपियों को घटना के पांच दिन बाद गिरफ्तार किया गया था.

