मुंगेर : लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को पांच आरोपी मन्नु कोड़ा, बानो कोड़ा, रत्तू कोड़ा, अधिकलाल पंडित एवं विपिन मंडल को भादवि की धारा 302, 307, 341, 353, 147, 148 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत दोषीकरारदेते हुए मौत की सजासुनायी है.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 10 अप्रैल 2014 को जमुई संसदीय क्षेत्र के मतदान के दिन तड़के जब सीआरपीएफ के जवान भीमबांध कैंप से चुनाव कराने के लिए निकल रहे थे तो सवा लाख बाबा स्थान के समीप 50-60 की संख्या में भाकपा माओवादी के सदस्यों ने बारुदी सुरंग विस्फोट किया था. जिसमें सीआरपीएफ के दस सुरक्षाकर्मी घायल हो गये थे. विस्फोट के बाद माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. जिसमें दो जवान हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय शहीद हो गये थे.

