तिहरा हत्याकांड: सीवान कोर्ट ने जेलर को नहीं दी अनुमति, शहाबुद्दीन नहीं हुए पेश

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तिहरा हत्याकांड: सीवान कोर्ट ने जेलर को नहीं दी अनुमति, शहाबुद्दीन नहीं हुए पेश

जमशेदपुर: सीवान के पूर्व सांसद व जुगसलाई में तीहरे हत्याकांड के आरोपी शहाबुद्दीन शुक्रवार को जिला जज चार अजीत कुमार सिंह की अदालत में पेश नहीं हो सके. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी निर्धारत की है. अदालत ने मो शहाबुद्दीन को कोर्ट में हाजिर करने के संबंध में एक पत्र […]

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जमशेदपुर: सीवान के पूर्व सांसद व जुगसलाई में तीहरे हत्याकांड के आरोपी शहाबुद्दीन शुक्रवार को जिला जज चार अजीत कुमार सिंह की अदालत में पेश नहीं हो सके. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी निर्धारत की है.
अदालत ने मो शहाबुद्दीन को कोर्ट में हाजिर करने के संबंध में एक पत्र सीवान जेल के जेलर को लिखा था. जेलर ने सीवान कोर्ट में अरजी देकर मो शहाबुद्दीन को जमशेदपुर ले जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने अनुमति नहीं दी.
जिस कारण से मो शहाबुद्दीन को सीवान जेल से नहीं लाया जा सका. मालूम हो कि 2 फरवरी 89 को जुगसलाई में युवा कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे और आनंद राव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक ब्रमेश्वर पाठक के बयान पर मो शहाबुद्दीन, रामा सिंह, साहेब सिंह, कल्लू सिंह और पारस सिंह समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में पिछले 10 वर्ष से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की अदालत में पेशी नहीं हो सकी है.
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