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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, पेंशन शुरू कराने की खातिर नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

नयी दिल्‍ली: केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रक्षाबंधन पर एक नयाब तोहफा दिया है और वह यह कि अब रिटायर होने के बाद पेंशन शुरू कराने के लिए उन्हें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसका कारण यह है कि उनके पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय […]

नयी दिल्‍ली: केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रक्षाबंधन पर एक नयाब तोहफा दिया है और वह यह कि अब रिटायर होने के बाद पेंशन शुरू कराने के लिए उन्हें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसका कारण यह है कि उनके पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जायेगी.

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कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है. इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा.

मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृत्ति के मौके पर अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दे दी जायेगी. इसमें कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है, तो उसे इस बारे में अपने कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्ति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना होगा. यह आदेश एक अगस्त को जारी किया गया.

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