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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्यपाल अब बिल ‘रोक’ नहीं सकेंगे

20 Nov, 2025 1:00 pm
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Supreme Court Governor Power

Supreme Court

Supreme Court Governor Powers: सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि अब कोई भी राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकता. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन ही संवैधानिक विकल्प हैं—असेंट, रिटर्न और राष्ट्रपति के लिए रिज़र्व.

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Supreme Court Governor Powers: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्यपालों की विधायी शक्तियों को साफ-साफ परिभाषित कर दिया. संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस बीआर गवई कर रहे थे. चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चितकाल तक लंबित रखकर नहीं रोक सकते. यह अधिकार न तो संविधान देता है और न ही किसी संवैधानिक व्यवस्था में इसका आधार है.

राज्यपाल के पास केवल तीन विकल्प

अदालत ने अनुच्छेद 200 और 201 का हवाला देते हुए कहा कि किसी बिल पर राज्यपाल के पास केवल तीन ही वैध संवैधानिक विकल्प होते हैं—

  • बिल को मंजूरी देना (Assent)
  • बिल को वापस भेजना (Return for Reconsideration)
  • बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना (Reserve for President)

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‘समय-सीमा तय करने’ और ‘डीम्ड एसेंट’ को खारिज

कुछ राज्यों ने तर्क दिया था कि यदि राज्यपाल एक तय समय तक निर्णय न दें तो बिल को ‘डीम्ड एसेंट’ यानी स्वत: स्वीकृति माना जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा करना Separation of Powers के सिद्धांत के खिलाफ होगा. CJI गवई ने कहा, “डीम्ड एसेंट का मतलब होगा कि कोई दूसरी संस्था राज्यपाल की भूमिका ले रही है. यह संवैधानिक व्यवस्था का अधिग्रहण है.”

इसी तरह राज्यपाल के फैसले की एक निश्चित समय-सीमा तय करने की मांग भी कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 में जो ‘लचीलापन’ है, वह संविधान ने सोच-समझकर रखा है. इसलिए अदालत या विधानसभा किसी समयसीमा को राज्यपाल या राष्ट्रपति पर लागू नहीं कर सकती.

‘बिल रोक कर रखने’ की शक्ति सीमित

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में बिल को रोककर नहीं रख सकते। यह अधिकार केवल दो विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता है.जब बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिज़र्व करना आवश्यक हो या जब बिल विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा रहा हो.

इस फैसले ने न सिर्फ कई राज्यों और केंद्र के बीच चल रही तनातनी को नई स्पष्टता दी है, बल्कि भविष्य में राज्यपालों की भूमिका और उनके दायरे को भी सटीक रूप से परिभाषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत की संघीय व्यवस्था व संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने वाला साबित होगा.

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Ayush Raj Dwivedi

लेखक के बारे में

By Ayush Raj Dwivedi

आयुष डिजिटल पत्रकार हैं और इनको राजनीतिक खबरों को लिखना, वीडियो बनाना और रिसर्च करना पसंद है. इससे पहले इन्होंने न्यूज इंडिया 24*7 में बतौर कंटेन्ट राइटर और रिपोर्टर काम किया है. इनको बिहार यूपी और दिल्ली की राजनीति में विशेष रुचि है. आयुष को क्रिकेट बहुत पसंद है

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