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'देश में कानून का राज.. अपमान करेंगे तो होगी कार्रवाई', कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

Updated at : 23 Mar 2023 2:22 PM (IST)
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'देश में कानून का राज.. अपमान करेंगे तो होगी कार्रवाई', कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

रवि शंकर प्रसाद ने पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. रवि शंकर ने कहा कि कोर्ट में क्या बोले राहुल गांधी कि मुझे दया की जरूरत नहीं है. सत्य मेरा हथियार और अहिंसा उसे पाने का तरीका इसपर रविशंकर ने कहा कि क्या कांग्रेस को अदालत के फैसले पर भी विश्वास नहीं हैं.

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मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बयानबाजी कर रही है. कई कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि न्यायपालिका, सीबीआई, ईडी पर दबाव है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है. वहीं, अब बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है.

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. रवि शंकर ने कहा कि कोर्ट में क्या बोले राहुल गांधी कि मुझे दया की जरूरत नहीं है. सत्य मेरा हथियार और अहिंसा उसे पाने का तरीका इसपर रविशंकर ने कहा कि क्या कांग्रेस को अदालत के फैसले पर भी विश्वास नहीं हैं. उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या सत्य अहिंसा का मतलब अपमान करना है. रवि शंकर ने कहा कि देश में कानून का ही राज चलेगा. राहुल ने मोदी सरनेम का अपमान किया है. उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

जा सकती है संसद सदस्यता: गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी साल 2019 में किया था. चार साल पुराने उनके बयान पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. हालांकि फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन दो साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट मंडराने लगा है,. ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो हो सकता है कि उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ जाए.

कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे- खरगे: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी पर उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने पर कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है. हम शुरू से ही जानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे. हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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